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Channel: Central Govt Employees News – 8th Pay Commission – Staff News
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कर्मचारी के इस्तीफे पर भी नहीं रोक सकते पेंशन : सुप्रीम कोर्ट

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कर्मचारी के इस्तीफे पर भी नहीं रोक सकते पेंशन : सुप्रीम कोर्ट

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेवा से इस्तीफा देने के बाद भी कर्मचारी पूरी पेंशन का हकदार
  • एलआईसी अधिकारी ने 23 वर्ष नौकरी के बाद 1991 में बीमारी के कारण इस्तीफा दिया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सेवा से इस्तीफा देने के बाद भी कर्मचारी पूरी पेंशन और भत्ते पाने का हकदार है। यह फैसला देते हुए कोर्ट ने एलआईसी के एक अधिकारी को इस्तीफा देने के कई वर्ष बाद पेंशन देने का आदेश दिया है। 
जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस एएम सप्रे की पीठ ने यह आदेश मंगलवार को एक फैसले में दिया। कोर्ट ने पेंशन दावा दायर करने में उसकी ओर से की गई देरी को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि उसे सेवा छोड़ने के दिन से नहीं बल्कि, 2013 से पूरी पेंशन अदा की जाए। 
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